अजय माकन की मांग: उपराज्यपाल केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दें
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने उपराज्यपाल से मांग की है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। माकन ने कहा कि उनके अनुसार मुकदमे का आधार सीआरपीसी की धारा-197 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-19 होनी चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि अनुमति न मिलने पर वह अदालत जाएंगे।
शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माकन ने कहा कि रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपे हुए करीब 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन न उपराज्यपाल ने और न ही केंद्र की भाजपा सरकार ने केजरीवाल सरकार पर कोई कार्रवाई की।
माकन के मुताबिक उन्होंने 22 फरवरी 2017 को सूचना के अधिकार के तहत उपराज्यपाल कार्यालय में आवेदन देकर रिपोर्ट मांगी थी और 5 अप्रैल 2017 को उन्हें इसकी प्रति मिली। उन्होंने बताया कि कमेटी ने दिल्ली सरकार के फैसलों से जुड़ी 404 फाइलों की पड़ताल की और 263 पन्नों की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों और अधिकारियों पर मिलीभगत से भ्रष्टाचार का निष्कर्ष दिया।
कानूनी आधार और सवाल
माकन ने सुब्रमण्यन स्वामी बनाम मनमोहन सिंह (2012) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि इसके बाद कोई निजी नागरिक भी किसी लोकसेवक के खिलाफ मुकदमे की अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन कर सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर उपराज्यपाल अनुमति नहीं देते तो माना जाएगा कि भाजपा केजरीवाल पर कार्रवाई नहीं चाहती। माकन ने यह सवाल भी उठाया कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दिल्ली सरकार पर कदम क्यों नहीं उठा रही।
यह भी देखें: कांग्रेस और आम आदमी पार्टी
मूल रूप से 9 मई 2017 को प्रकाशित। 9 अक्टूबर 2026 को नए सिरे से लिखा गया।
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